मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश में प्रीति जैन को हुई तीन साल की कैद

मुंबई। बॉलीवुड में संघर्षरत अभिनेत्री प्रीति जैन को बारह साल पहले फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देकर तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सिविल एवं सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि प्रीति जैन वही मॉडल हैं, जिन्होंने मधुर भंडारकर पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। प्रीति ने इससे पहले मधुर भंडारकर के खिलाफ दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया था।
मुंबई की विशेष अदालत के जज एसएम भोसले ने प्रीति जैन को वर्ष 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या करने के लिए गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेसी को पैसे देने का दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में प्रीति के दो अन्य साथियों नरेश परदेशी और शिवराम दास को साजिश रचने और अपराध में मदद के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई है। इन दोनों के खिलाफ भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दो अन्य साथियों को सुबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रीति ने वर्ष 2005 में भंडारकर की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के साथी परदेसी को 75,000 रुपये दिए थे।
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भंडारकर की हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को टिप (जानकारी) मिली की प्रीति जैन ने काम पूरा न होने की सूरत में अपना दिया पैसा परदेसी से फोन पर मांगना शुरू कर दिया था।





