बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में बीफ पर बैन को लेकर आया ये बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बीफ को बैन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुका है। याचिका विनीत सहाय नाम के शख्स ने डाली थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन राज्यों में पाबंदी है, वहां से पशुओं की तस्करी दूसरे राज्यों में होती है। ऐसे में पूरे देश में ही बीफ पर बैन लगा दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि हम पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुके हैं। अब नए सिरे से सुनवाई की ज़रूरत नहीं है।
महाराष्ट्र के करीब 36 बीफ डीलर्स ने अगस्त में प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये चाहते थे कि कोर्ट की ओर से 16 साल से अधिक उम्र वाले सांडों और बैलों के हत्या की अनुमति मिले पर गौ हत्या की नहीं। उनका कहना था कि 16 साल की उम्र के बाद खेती व अन्य कामों के लिए ये पशु सक्षम नहीं होते हैं।
इस याचिका ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधित अधिनियम 2015 को चुनौती दी जिसके अनुसार राज्य में पशु हत्या, बीफ को रखने व इसके आयात पर प्रतिबंध है। पिछले साल मार्च में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधन लाते हुए राज्य की भाजपा सरकार ने पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था जिसे बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। बांबे हाई कोर्ट ने मई में इस प्रतिबंध को जारी रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य से बाहर पशुओं की हत्या जुर्म नहीं माना जाएगा।