बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: जल्द बदला जाए दिलीप कुमार के नौकर का पता

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मुंबई. महानगरपालिका(मनपा) की बेरुखी का शिकार हुए सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार व अभिनेत्री सायरा बानो के नौकर अलाउद्दीन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट का सहारा मिला है। हाईकोर्ट ने कहा, आखिर मनपा क्यों खान के आवेदन पर विचार नहीं कर रही है? इस पर मनपा के वकील ने कहा कि हम आवेदन पर विचार करेंगे। मनपा की इस रजामंदी पर खंडपीठ ने प्रशासन को एक महीने के भीतर खान के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका को समाप्त कर दिया।क्या है दिलीप कुमार के सर्वेंट की अपील…– दरअसल उत्तरप्रदेश से मुंबई आए खान दिलीप कुमार के पालीहिल बगले में काम करते है।
– 16 नवंबर 2016 को बांद्रा के अस्पताल में खान की पत्नी को एक बच्चा पैदा हुआ।
– अस्पताल में जब खान के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ी औपचारिकता को पूरा किया जा रहा था तो गलती से अस्पताल ने स्थायी पते के रूप में दिलीप कुमार के बगले का पता लिख दिया।ये भी पढ़े: अभी अभी: अमित शाह के लखनऊ पहुंचते ही अखिलेश को लगा करारा झटका! दो मुस्लिम एमएलसी ने दिया इस्तीफा! बीजेपी में होंगें शामिल!
– कुछ समय बाद खान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे जन्म प्रमाणपत्र में लिखे पते को बदलवाने बीएमसी पहुंचे थे।
– मुंबई महानगरपालिका के संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने आवेदन किया कि जन्म प्रमाणपत्र में लिखे पते में बदलाव किया जाए। लेकिन मनपा अधिकारी पते में बदलाव करने से इनकार करते रहे। थक हार कर खान को हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी।अदालत का बीएमसी को निर्देश, जल्द बदले पता
– न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति विभा कनकनवाडी की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में खान ने कहा था कि उनका बच्चा दस महीने का है।
– उत्तरप्रदेश से आने के बाद वे कुछ दिनों के लिए सांताक्रुज इलाके में अपने रिश्तेदार के यहां रहते थे। इसके बाद उन्हें दिलीप कुमार के घर में काम मिल गया। इस बीच नवंबर 2016 को उनको एक बच्चा हुआ। जिसके जन्म प्रमाणपत्र में गलती से दिलीप कुमार के बगले का पता लिख दिया था। बाद में किसी तरह का विवाद न हो इसलिए वह जन्म प्रमाणपत्र के पते में बदलाव करना चाहता है।