बैकफुट पर पाक, कहा- दया याचिकाओं के फैसले तक जाधव को नहीं देंगे फांसी
अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) द्वारा कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगाए जाने के बावजूद फांसी देने पर अड़ा पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि जाधव को तब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी जब तक वह अपनी सभी क्षमा याचिकाओं का इस्तेमाल नहीं कर लेते। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने बयान जारी कर यह बात कही। जकारिया ने कहा कि जाधव के पास सजा रोकने के लिए अनुरोध करने का अधिकार। अधिकार के तहत याचिका को सेना प्रमुख के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी है।
इस बीच जकारिया ने जाधव को बचाने के लिए भारतीय नीति की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि भारत ने मीडिया का सहारा लेकर मामले में दबाव बनाया। झूठे सबूतों को बढ़ा-चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश किया गया। जिससे आईसीजे की कार्यवाही प्रभावित हुई।
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उधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जाधव मामले में रणनीति बनाने के लिए बुधवार को सेना और सिविल के अधिकारियों के साथ द नेशनल सिक्यॉरिटी कमिटी की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान चर्चा हुई की आईसीजे में जाधव मामले को किस प्रकार उठाया जाए और पाकिस्तान के पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं।
गौरतलब है कि पाक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत इस मामले को आईसीजे में ले गया। आईसीजे में 15 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 18 मई को आखिरी फैसला होने तक फांसी की सजा पर रोक लगा दी। आईसीजे में अगली सुनवाई 8 जून को होनी है।