बार डांसर को छूआ तो लगेगी 50 हजार की PENALTY

27TH_DANCEBAR_2790121f-1459334946एजेन्सी/अब बार डांसर के साथ बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने वाली है, जिससे बार डांसर को छूने पर 6 महीने की सजा या 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह सजा उनके लिए भी होगी, जो बार डांसर्स पर पैसे फेंकते हैं। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने विधान भवन में इससे संबंधित ड्राफ्ट को लेकर बैठक की है। इस दौरान यह फैसला भी लिया गया कि इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार बंद करने से किया था मना

महाराष्ट्र सीएम फडऩवीस ने पहले ही 25 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है, जो नए कानून की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र में डांस बार पर बैन लगाने से मना करने के बाद इस कमेटी को गठित किया गया था। 

सीएम की बैठक के दौरान उन नियमों पर चर्चा की गई जिन्हें विधेयक के तौर पर मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। 

सीसीटीवी लगाना भी होगा जरूरी

एक अधिकारी के मुताबिक यह भी तय किया गया है कि हर डांस बार के बाहर और डांस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं डांस बार के मालिक के पास कम से कम बीते 30 दिन की सीसीटीवी फुटेज होना भी जरूरी होगा।

ये हैं ड्राफ्ट की बड़ी बातें

-डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों से कम से कम 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए।

-रिहायशी इलाकों में कोई डांस बार नहीं खोला जा सकता।

-डांस बार में धूम्रपान करने पर रोक होगी और शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही खोले जा सकेंगे बार।

– अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

-एक टाइम पर सिर्फ 4 बार डांसर ही कर सकती हैं परफॉर्म। सिटिंग एरिया से फ्लोर की दूरी कम से कम 5 फीट हो।

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