बाबा की वजह से शर्मसार हुआ पूरा देश! चीन बोला-पहले डेरे से निपट…!

नई दिल्ली: एक बलात्करी बाबा और उसके अंधभक्तों की वजह से चीन आज हम पर हंस रहा है। चीन का कहना है कि भारत पहले डेरे वालों से निपटे और बाद में डोकलाम देखे। चीन ने बाबा के भक्तों को उत्पात मचाने के लिए थैंक यू भी कहा है।
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वहीं दूसरी तरफ: यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जा चुके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की सज़ा का ऐलान सोमवार को यानी आज होगा। सज़ा के ऐलान को देखते हुए पूरे हरियाणा में हाईअलर्ट घोषित किया जा चुका है। जब कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया, उसके बाद ही उनके भक्तों ने पूरे राज्य में उत्पात मचाया। इस हिंसा में करीब 30 लोगों की मौत हुई।
चीन बोला- पहले डेरे से निपट लो, डोकलाम बाद में देख लेना
उत्पात मचाने वाले समर्थकों को राम रहीम की कुर्बानी ब्रिगेड कहा जाता है। ये कुर्बानी ब्रिगेड राज्य में कई जगहों पर एक्टिव है। कोर्ट के दोषी करार दिए जाने से पहले ही ये ब्रिगेड तैयार थी और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अंबाला पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें यह साफ हुआ है कि इस फोर्स को उत्पात मचाने के लिए तैयार किया था। अंबाला पुलिस ने इस फोर्स के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके पास से 38 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं।
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मोगा पुलिस ने भी दो डेरा समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बलजीत कुमार और सुरजीत कुमार के नाम से की गई है। इन दोनों ने ही कोर्ट के फैसले के बाद लगातार कई लोगों को भड़काया था, और हिंसा को बढ़ावा दिया था। हरियाणा के रोहतक, सिरसा और पंचकूला इलाके में डेरा समर्थक काफी संख्या में रहते हैं, जहां पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है।
सूत्रों की मानें, तो शुक्रवार को कोर्ट के द्वारा राम रहीम को दोषी करार दिए जाने से पहले ही उनके समर्थक हंगामे करने का मूड बना चुके थे। समर्थकों ने पहले से ही दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आग लगाने को तैयार थे।
बताते चलें कि साल 2002 में डेरा आश्रम में रहने वाली एक साध्वी ने चिट्ठी के जरिए डेरा प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश पर साल 2001 में पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। साल 2007 में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने केस पर सुनवाई शुरू की थी। 25 अगस्त को कोर्ट ने राम रहीम को इस केस में दोषी करार दिया था।