पासबुक में लेन-देन का पर्याप्त ब्योरा उपलब्ध कराएं बैंक…

रिजर्व बैंक ने बैंकों से पासबुक और स्टेटमेंट में लेन-देन के बारे में पर्याप्त ब्योरा देने को कहा है ताकि ग्राहक उसकी पूरी जांच कर सके। इससे पहले, रिजर्व बैंक ने पासबुक: स्टेटमेंट में गूढ़ तरीके से ब्योरा दर्ज नहीं करे और सुनिश्चत किया जाए कि संक्षिप्त में उपयुक्त तरीके से जानकारी दी जाए ताकि जमाकर्ताओं को समस्या नहीं हो।

पासबुक में लेन-देन का पर्याप्त ब्योरा उपलब्ध कराएं बैंक...

हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि लेकिन उसकी जानकारी में आया है कि कई बैंक अभी भी पयार्प्त ब्योरा उपलब्ध नहीं कर रहे।

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केंद्रीय बैंक ने ब्योरे की सूची देते हुए के बेहतर ग्राहक सेवा के हित में यह निर्णय किया गया है कि बैंक खातों में एंट्री के मामले में संक्षेप में उपयुक्त ब्योरा  दें। बैंकों द्वारा पासबुक में उपलब्ध ब्योरे में पाने वाले का नाम, लेन-देन का तरीका, शुल्क की प्रकृति (शुल्क, कमीशन, जुर्माना आदि) तथा ऋण खाता शामिल है। 

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