पति के कहने पर जान ली महिला की, फिर ही फांसी

पति से सुपारी लेकर उसकी पत्नी की हत्या करने वाले सुपारी किलर को औरंगाबाद की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में पति को उम्रकैद की सजा पहले ही हो चुकी है।

पति के कहने पर जान ली महिला की, फिर ही फांसी
पति के कहने पर जान ली महिला की, फिर ही फांसी

 सुपारी लेकर पत्नी की हत्या

सन 2013 में हुई इस हत्या के मामले में दर्ज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 144/13 की सुनवाई के दौरान विपिन को आइपीसी की धारा 302, 201 एवं 120बी में दोषी पाया गया था। गूंजा के पति पुलिस कांस्टेबल राजकुमार राय को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है और वह मंडल कारा में बंद है। राजकुमार के अलावा शशि कुमार, गूंजन कुमार, मदन कुमार को भी अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

क्या था पूरा मामला

24 जून 2013 को विवाहिता का क्षतविक्षत शव मुफस्सिल थाना के हरिहर बिगहा स्थित नहर पुल के पास फेंका हुआ मिला था। अनुसंधान में पाया गया था कि उसके पति राजकुमार ने ही प्रेम प्रसंग में विपिन को सुपारी देकर गूंजा की हत्या करवाई थी। इसके लिए विपिन 50 हजार रुपये सुपारी ली थी। इस मामले में मुफस्सिल थाना के चौकीदार कृष्णा पासवान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हत्या में गूंजा का देवर शशि भी शामिल था। उसने ही पलिस के समक्ष हत्या का राज खोला था और कोर्ट में अपना बयान दिया था। शशि को भी सजा हो चुकी है।

 
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