नहीं पढ़ा तो पढ़ ले अनलॉक 2.0 के नए नियम, जानें कहा मिलने वाली हैं ढील

केंद्र ने सोमवार को अनलॉक 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जोकि 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस दौरान कंटेनमेंटे जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूलों के संचालन, कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा समेत अन्य पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकारी आदेश के अनुसार, “स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निग पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बल्कि इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान को 15 जुलाई से संचालन की इजाजत होगी।”

वहीं घरेलू उड़ानों को बढ़ाया जाएगा और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, वंदे भारत मिशन के तहत और कुछ विशिष्ट वजहों से उड़ान जारी रहेगी। इसे बाद में स्थिति को देखते हुए बढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू में ढील दी गई है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। हालांकि औद्योगिक इकाईयों और अन्य जरूरी चीजों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है।

इस बीच, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागारो पर पाबंदी बरकरार रहेगी।

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