देशभर में लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, चालान कटने के बाद जुर्माना देख हुआ ये हाल…

आज से देशभर में मोटर व्हिकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात है. पुलिस उन लोगों के खिलाफ करवाई कर रही है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे है. बता दें कि नए नियम के तहत चालान की रक़म दस गुना बढ़ गया है. रविवार (1 सितंबर) को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के सबसे बड़े ट्रैफिक ट्रांजिट भैरों रोड पर लोगों को चालान काटे. यहां रविवार को बड़ी संख्या में भीड़ रहती है और इसी से सटी रिंग रोड पर बड़ी संख्या में दिल्ली, यूपी, हरियाणा का ट्रैफिक गुजरता है. 

आज भैरों रोड पर काफी संख्या में लोग ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करते नज़र आये. कोई बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहा था तो कोई बिना सीट बेल्ट लगाए. कहीं कोई डेंजरस ड्राइविंग करते ट्रैफिक नियम तोड़ते नज़र आया तो कोई कहीं कोई नए नियमों की जानकारी के आभाव में माफी मांगता दिखा.

नए ट्रैफिक नियम लागू होने के पहले ही दिन चालान से बचने के अलग-अलग बहाने सामने आए.

चालान काटने के बाद दिल्ली पुलिस लोगों को बढ़े हुए चालान के बारे में समझा भी रही है. ताकि वो आगे से ट्रैफिक नियमो का पालन करें. जो ई-चालान काटे जा रहे है उनसे स्पॉट पर चालान की राशि नहीं ली जा रही है, यह सीधे कोर्ट में भेजे जा रहे है.

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नए नियमों के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रुपए कर दिया गया है. पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है. 

बाइक चलाने वालों के लिए नियम में बदलाव की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है.. नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा. 

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