देर से इनकम टैक्स देने वालों पर सरकार लगा सकती है 10 हजार का जुर्माना!

नई दिल्लीःअगर आप कल बजट के ऐलान से खुश हो गए कि आपका टैक्स बचेगा तो कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो जेब पर चोट दे सकती है. इनकम टैक्स विभाग आयकर से जुड़ा ऐसा ऐलान करने वाली है जो नहीं जानने पर आपको पैसे का नुकसान हो सकता है. जो टैक्सपेयर्स समय से अपना आईटी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनके ऊपर 10 हजार रुपये तक पेनल्टी लग सकती है.

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इनकम टैक्स विभाग ने लोगों का टैक्स समय पर फाइल हो सके इसके लिए इस 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान करने का विचार किया है. आयकर विभाग आईटी एक्ट 234एफ में संशोधन करने के जरिए देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है. आईटी एक्ट में एक नया सेक्शन 234एफ जोड़ें जाने पर विचार हो रहा है. फाइनेंस बिल 2017 में सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) में आयकर रिटर्न से जुड़े नियम हैं जिनमें ये संशोधन हो सकता है. संशोधन हो जाने के बाद देरी से आईटी-रिटर्न फाइल करने वालों पर 10,000 रुपये तक पेनल्टी का रास्ता साफ हो जाएगा.

इसके तहत 2 चरण में पेनल्टी लगाने का विचार है जैसे-

पहले भाग में 5 हजार रुपये तक पेनल्टी लगाने का विचार है जो टैक्सपेयर तय तारीख के बाद पर एसेसमेंट इयर के 31 दिसंबर तक आईटी रिटर्न फाइल करेंगे उनके लिए 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है.

जो टैक्सपेयर 31 दिसंबर के बाद टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उनके लिए जुर्माने की रकम 10 हजार रुपये तक हो सकती है.

हालांकि छोटे टैक्सपेयर्स या 5 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक राहत की बात है कि उनके लिए देरी से रिटर्न फाइल करने का जुर्माना 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा.

आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को समय से आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए समयसीमा पार होने पर जुर्माना लगाने का विचार कर रहा है जिससे देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने की भारतीय प्रवृत्ति पर लगाम लग सके. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को समय से जानकारी मिलने से टैक्स का सही आकलन समय पर होगा जो आर्थिक आंकड़ों को सटीक बनाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से ये नियम लागू हो जाएगा और ऐसेसमेंट इयर 2018-19 से ये नियम लागू हो सकता है. इसके आगे के सालों के लिए भी यही व्यवस्था लागू हो सकती है.

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