लुधियाना.टीवी देखने से मना करने पर गुस्से में दिव्यांग भाई का कत्ल करने के दोषी सोना को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब दो साल पहले मलौद इलाके में हुए इस कत्ल केस के दोषी पर जिला एडिशनल सेशन जज गुरबीर सिंह की अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया। जिसे अदा करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये था मामला…
इस मामले में 21 जुलाई, 2015 को तहसील पायल में लगते गांव कुहली खुर्द निवासी लक्ष्मण के बेटे रमेश ने पर्चा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता रमेश ने पुलिस को बताया कि वे चार भाई और दो बहनंे हैं। वे गांव से कूड़ा-करकट उठाने का काम करते हैं। सुबह रमेश और घर के बाकी मेंबर काम पर चले गए थे। चलने से लाचार एक भाई राजा को घर में ही छोड़ गए थे। दोपहर को रमेश और उसका एक भाई परमिंदर काम निपटा कर लौटे।
उस वक्त उनका चौथा भाई सोना घर में मौजूद दिव्यांग भाई राजा के सिर पर हथौड़ी से वार कर रहा था। रोकने पर गुस्से में पागल हुए सोना ने एक भारी लकड़ी उठाई और उससे भी सोना पर हमला करने लगा। शोर मचाने पर हमलावर सोना हथौड़ी और लकड़ी उठाकर भाग निकला। जबकि लहुलूहान हो चुके राजा को रमेश और अन्य लोग खन्ना के एक अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिर उसके खिलाफ चालान पेश किया गया।