क्या सेना की कैंटीन पर भी लगेगा GST, यहां जानिए इस सवाल का जवाब

1 जुलाई से देशभर में GST लगने वाला है, ऐसे में लाखों सैनिकों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या सेना की कैंटीन पर भी GST लगेगा?
सेना की कैंटीन में मिलने वाले सामान पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। यानी सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत दर लागू होंगी।
हालांकि सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए अगर किसी सामान पर सेस लगता है तो इसमें छूट का लाभ जवानों को नहीं मिलेगा।
एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी की सामान्य दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 फीसदी हैं।
सीएसडी कैंटीन के लिए ये दरें आधी रखी गई हैं। सीएसडी कैंटीन में आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं है। इसमें राज्यों ने वैट में छूट दी है।
इस तरह से जीएसटी लागू होने के बाद सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की आधी दरें लागू होंगी और इस छूट के चलते जो भी वित्तीय बोझ आएगा, उसे केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे।
सीएसडी कैंटीन के देशभर में 34 डिपो हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसडी कैंटीन से 15,828 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री का शामिल है।





