कैबिनेट की अंतिम बैठक में अनुच्छेद 35 ए हटाने का फैसला ले सकता है केंद्र सरकार

आम चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को होने वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक में मोदी सरकार अहम फैसलों के जरिये विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। इसमें अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने का फैसला भी शामिल है, जिस पर वरिष्ठ मंत्रियों के बीच गंभीर मंत्रणा जारी है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करने पर भी मुहर लग सकती है।कैबिनेट की अंतिम बैठक में अनुच्छेद 35 ए हटाने का फैसला ले सकता है केंद्र सरकार

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पिछले तीन महीने से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए को हटाने पर मंथन कर रही है। इस बारे में कई दौर की बैठक हुई है। पुलवामा हमले के बाद किए गए एयर स्ट्राइक से हालांकि सरकार इस पर असमंजस में है। एक धड़े का मानना है कि पाकिस्तान से तनातनी के कारण एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। ऐसे में फिलहाल 35 ए को निरस्त करने के फैसले से बचा जाना चाहिए। हालांकि दूसरा धड़ा इस अनुच्छेद को निरस्त करने का पक्षधर है।

कैबिनेट की बैठक में किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करने पर सहमति है। खुद पीएम इसकी पहली किस्त 24 फरवरी को जारी कर चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर चौथे महीने दो हजार रुपये की नकद राशि मिलनी है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि दूसरी किस्त जारी होने से इस योजना की विश्वसनीयता पर उठाए जा रहे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इससे नाराज चल रहे किसान वर्ग को साधने में सरकार को आसानी होगी।

विश्वविद्यालयों में रोस्टर पर रोक के लिए अध्यादेश

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 प्वाइंट रोस्टर के प्रावधान से सरकार ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग में नाराजगी को दूर करना चाहती है। इस प्रावधान में नियुक्ति में विश्वविद्यालय नहीं विभाग को मानक माना गया है। सरकार के घटक अपना दल और लोजपा भी इस फैसले को खत्म करने के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर सिद्धांतत: अध्यादेश लाने पर राजी है।

क्या है अनुच्छेद 35

जम्मू-कश्मीर विधानसभा को नागरिकता की परिभाषा तय करने का अधिकार देने वाला यह अनुच्छेद 14 मई, 1954 में लागू किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। यह अनुच्छेद दूसरे विवादित अनुच्छेद 370 का हिस्सा है। यह अनुच्छेद राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को संपत्ति खरीदने, नागरिक बनने का अधिकार नहीं देता। साथ राज्य की महिला के राज्य से बाहर शादी करने पर उसका पैत्रिक संपत्ति का अधिकार छिन जाता है।

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