किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिल रही 50% सब्सिडी

कुरुक्षेत्र: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान आरकेवीवाई स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक किसान 15 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटिड लोडर, ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन, कॉप-रीपर तथा स्वचालित रीपर बाइंडर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। किसान विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि जिस कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस पर किसान परिवार के किसी सदस्य ने पिछले तीन वर्षों में किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि स्ट्रा-बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसानों को स्ट्रा-रेक और रोटरी स्लेशर खरीदने की अनुमति भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 के खरीफ और रबी सीजन में ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के नाम हरियाणा में ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय किसान को पैन कार्ड, वैध ट्रैक्टर आरसी और स्वयं घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।





