इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने मामले में नए साक्ष्य पेश करने का दावा करते हुए नई याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक राहुल गांधी की किसी भी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका का 5 मई को ही निपटारा हो चुका है इसलिए याचिकाकर्ता आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। जिसके बाद अदालत ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया। 5 मई को अदालत ने शिशिर की मूल याचिका का निपटारा कर दिया था और उन्हें अन्य कानूनी उपाय तलाशने की अनुमति दी थी।