इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश, रासुका भी हटाया

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश दे दिया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने डॉक्टर कफील की रासुका के तहत हिरासत में लिए जाने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया है।

उल्लेखनीय है कि डॉ कफील पिछले 6 महीनों से जेल में हैं। हाल ही में उनकी हिरासत को teen महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। कफील खान अगस्त, 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में चर्चा में आए थे। उस समय कफील खान संबंधित वार्ड के नोडल ऑफिसर थे। इस मामले में बाद में वह रिहा ही गए थे।
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