आरोपित युवक को सुनाई आठ साल के कठोर कारावास की सजा

पांच साल पहले परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा चार की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। मामले में बुधवार को फैसला आया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपित युवक को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह के मुताबिक परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि कक्षा चार में पढ़ रही उसकी बेटी जब स्कूल के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिया के पास बैठे युवक ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर पहुंचकर दी तो एफआइआर दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने की। आरोपित रामकुमार गोस्वामी को दुष्कर्म के आरोप में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई व दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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