सरकार का बड़ा ऐलान, शादी के दौरान नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

रायपुर। शादी के सीजन में राज्य सरकार ने दो महीने दिसम्बर-जनवरी तक रायपुर समेत छह शहरों में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने उठाए हैं। रायपुर समेत छह जिलों में दो महीने के लिए पटाखे फोड़ने और अतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिसंबर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक प्रतिबंध लागू रहेगा।आतिशबाजी

पर्यावरण संरक्षण मंडल से मिली जानकारी के अनुसार वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19(5) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ में इस साल के अंतिम महीने और नए साल के पहले महीने में पटाखा प्रतिबंधित कर दिया है।

गौरतलब है कि वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत पूरे राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। ठंड में वायु प्रदूषण को मापदंडों के अनुसार रखने के लिए सोमवार को पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से छह जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने निर्देशित किया है कि एकजुटता से प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि प्रदूषण पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है।

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इसी कड़ी में पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश जारी किया गया है। प्रतिबंध का पालन करा पाना चुनौती रहेगी दिसंबर में विवाह के कई मुहूर्त हैं। ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध से उन परिवारों में मायूसी होगी, जहां शादी की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा दिसंबर में ही ईदमिलादुन्नबी, क्रिसमस डे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है। इन त्योहारों और मौकों पर पटाखे फूटते ही हैं। इस कारण पटाखों पर प्रतिबंध का पालन करा पाना जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यावरण विभाग के लिए चुनौती रहेगी।

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