अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रकरण से जुड़े दस्तावेज जमा करने को कहा

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत के मामले में बुधवार को पक्षकारों से प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है।

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। इस बीच सरकार और पीड़ित पक्ष इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर कर चुके हैं। साथ ही आरोपी भी जवाब में प्रति शपथ पत्र अदालत में पेश कर चुका है। अब अदालत दस्तावेजों के बल पर आरोपी की जमानत पर सुनवाई करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुकर्रर की है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी अपने दो साथियों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ पिछले साल अक्टूबर से जेल की सलाखों के पीछे है। ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में तैनात अंकिता की पिछले साल सितंबर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका शव ऋषिकेश के चीला बैराज से बरामद हुआ था। आरोप है कि पुलकित मृतका पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहा था। यह भी आरोप है कि मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच पुलिस की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को सौंपा गया है।

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