उत्तर प्रदेश: अतीक अहमद की संपत्ति पर हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के नाम पर नोएडा में स्थित अचल संपत्ति कुर्क की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3.70 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि अतीक अहमद के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नोएडा स्थित उसका मकान कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित यह मकान अतीक अहमद के नाम पर था, जिसका बाजार मूल्य 3.70 करोड़ रुपए है। अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
उमेश पाल की पिछले साल 25 फरवरी को दिनदहाड़े की गई गोली मारकर हत्या
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह कुर्की बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में पुलिस कार्रवाई के हिस्से के रूप में की गई है। उमेश पाल की पिछले साल 25 फरवरी को दिनदहाड़े बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के 2 बेटों, गुड्डु मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या
गौरतलब है कि प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक, प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। तीन हमलावरों ने अतीक के सिर में गोली मारी और अशरफ के भी सिर में गोली लगी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। गोली मारने के बाद तीनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमलावरों के गले में आइडी कार्ड लटका हुआ था।