यूपी: राशन की दुकानों पर अब मिलेगा LPG सिलिंडर, करना होगा ये काम

उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों से अब पांच किलोग्राम के छोटे एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलिंडर भी मिलेंगे। ‘छोटू’ ब्रांड नाम से उपलब्ध यह सिलिंडर सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री किये जाएंगे। उपभोक्ता राशन दुकानों पर इन सिलिंडर को रीफिल भी करा सकेंगे। इसके लिए एलपीजी वितरक राशन विक्रेताओं से अनुबंध करते हुए उन्हें प्वाइंट आफ सेल के रूप में नियुक्त करेंगे। राशन दुकानदार प्वाइंट आफ सेल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर सिलिंडर उपलब्ध कराएंगे। राशन दुकानदारों को तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी लाभांश के रूप में प्राप्त होगी

नहीं रख सकेंगे 100 किग्रा से अधिक स्टाक

शासन की मंजूरी के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश किये जाने के बाद ही एलपीजी वितरण के लिए गैस वितरकों को राशन दुकानदारों के साथ अनुबंध करने की अनुमति होगी। एक समय में किसी भी राशन की दुकान पर 100 किलोग्राम से अधिक स्टाक नहीं रखा जा सकेगा। तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश के बाद दुकान की स्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर यह मात्रा कम भी की जा सकेगी।

पहली बार सिलिंडर लेने के लिए देना होगा पहचान पत्र

अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ता को पहली बार सिलिंडर प्राप्त करते समय राशन दुकानदार को अपने मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से कोई एक उपलब्ध कराना होगा। राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक भार मापक मशीन से पांच किलोग्राम गैस की मात्रा तौल कर देंगे।

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