उन्नाव रेप कांड: पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 4 आरोपी हुए बरी

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो ब्रूटल था. आपको दोषी करार दिया जाता है.

इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे. इनमें से 4 बरी किए गए है. बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है. सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा. धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

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सीबीआई और वकील की तारीफ

फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा. जज ने सीबीआई की सराहना की. पीड़ित के वकील की भी सराहना की. कुलदीप सेंगर से जज ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे. उसने कहा मै निर्दोष हूं. जज ने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया.

क्या है मामला

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 में मौत हो गई थी. सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप का जांच कर रही थी. इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान व छह अन्य के खिलाफ आरोप तय कर रखा था.

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