उज्जैन: फर्जी दस्तावेज से अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला पुलिसकर्मी बर्खास्त
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पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक 1425 अजहरउद्दीन फारूकी ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। विभागीय जांच में फारूकी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए, एसपी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस विभाग में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने पर एक आरक्षक को उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा, चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर विभागीय जांच के बाद वेतनवृद्धि रोकने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक 1425 अजहरउद्दीन फारूकी ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। विभागीय जांच में फारूकी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। आरोप साबित होने पर एसपी ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
इसके अलावा, प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह थाना चिमनगंज मंडी के खिलाफ यह आरोप सिद्ध हुए कि उसने पदस्थापना के दौरान स्टाफ व आमजन से अभद्र व्यवहार कर पुलिस की छवि धूमिल की और ड्यूटी से बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहा। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर उसकी एक वेतनवृद्धि रोक दी गई, जिसका प्रभाव भविष्य की वेतनवृद्धि पर भी पड़ेगा।
इसी तरह, पुलिस लाइन में पदस्थ रवि ग्वाल के अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर उसकी वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत कर दी गई। पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक हितेश कटारा को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने के कारण विभागीय जांच में दोषी पाया गया। इसके चलते, उनकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत कर दी गई।
इसी तरह, एएसआई किशोर इक्का बार-बार अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने के कारण विभागीय जांच में दोषी पाए गए। हालांकि, उनके स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने पर शाहिद सैफु निलंबित
जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन शाखा में भृत्य के पद पर पदस्थ सफाई संरक्षक शाहिद सैफु द्वारा अवैधानिक तरीके से कूटरचना करते हुए अभिमन पटवा, उज्जैन का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाने का मामला सामने आया। इस पर आयुक्त आशीष पाठक द्वारा कार्रवाई करते हुए सफाई संरक्षक शाहिद सैफु को निलंबित कर दिया गया।
गौरतलब है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार), म.प्र. भोपाल के पत्र द्वारा अभिमन पटवा का जन्म प्रमाणपत्र पंजीयन सत्यापन हेतु नगर निगम जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के क्रम में कार्यालयीन परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अभिमन पटवा का जन्म प्रमाणपत्र पूर्व में ही 08.05.2024 को जिला चिकित्सालय, जिला उज्जैन द्वारा जारी किया जा चुका है।
तदोपरांत, शाहिद सैफु द्वारा अवैधानिक तरीके से कूटरचना करते हुए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करवाया गया। आयुक्त आशीष पाठक द्वारा आदेश जारी कर शाहिद सैफु के इस कृत्य को गंभीर कदाचरण, कूटरचना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए निलंबित कर दिया गया।