इस दीपावली सिर्फ 3 घंटे ही उठा सकेंगे पटाखों का आनंद

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दिवाली वाले दिन केवल तीन घंटे की पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इलाके में पटाखों के कारण फैलने वाले प्रदूषण से चिंतित पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए दोनों राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस बारे में जारी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर एरिया में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक के तुरंत बाद उठाया है। कोर्ट मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी.

इस दीपावली सिर्फ 3 घंटे ही उठा सकेंगे पटाखों का आनंद

फैसले के अनुसार दिवाली पर पटाखे शाम को केवल साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। यह आदेश केवल दिवाली वाले दिन के लिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ पर लागू होंगे। दिवाली अगले सप्ताह गुरुवार को है।

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल पर आधारित बेंच ने अपने आदेशों में यह भी साफ किया है कि इस बारे में भविष्य के लिए विस्तृत गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएंगी।

कोर्ट ने इस सिलसिले में जारी गाइडलाइंस में पटाखों के व्यापारियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में भी स्थिति साफ कर दी है।

कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। इस बारे में मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट मित्र बनाए गए अनुपम गुप्ता ने बताया कि पुलिस को हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस विभाग को पर्याप्त संख्या में पीसीआर गाड़ियों को तैनात करने को कहा गया है।

गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार पटाखों की मार्केटिंग और सेल जिला उपायुक्तों द्वारा सुनिश्चित की गई जगहों पर ही हो सकेगी। इसके अलावा इसकी और कहीं इजाजत नहीं होगी।

डिविजन बेंच ने कोर्ट की अनुमति के बिना स्थाई लाइसेंस जारी किए जाने पर भी मना कर दिया है। साथ ही ट्रेडरों को अस्थाई लाइसेंस जारी करने की संख्या भी सीमित कर दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि कोर्ट की इजाजत के बिना एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत पटाखों के स्थाई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। जहां तक इस दिवाली के लिए पटाखों के अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाने की बात है तो इस बार पिछले साल जारी होने वाले लाइसेंसों की संख्या 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अस्थाई लाइसेंस केवल जिला उपायुक्त ही जारी कर सकेंगे जबकि उनके अधिकार किसी और को ट्रांसफर भी नहीं किए जा सकेंगे। अस्थाई लाइसेंस भी ड्रॉ के जरिए जारी होंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। ड्रा 16 अक्तूबर सोमवार को शाम पांच बजे निश्चित की गई जगह पर होगा।

अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन सोमवार दो बजे तक (इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल) विचार में लाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि इस दिवाली के मद्देनजर पहले ही अस्थाई लाइसेंस जारी हुए हैं तो वे भी अप्रभावी माने जाएंगे। यानि अस्थाई लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा।

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