आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी, कहा-समय पर खरीदारों को फ्लैट दें या जेल जाने के लिए तैयार रहें

रियल स्टेट क्षेत्र के बड़े कारोबारी आम्रपाली ग्रुप को गुरुवार (22 फरवरी) को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वह या तो अपने लीजर वैली प्रोजेक्ट में खरीददारों को समय पर फ्लैट का कब्जा प्रदान करें या जेल जाने को तैयार हो जाए. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने कहा, “हमें खरीददारों के हितों की चिंता है. अगर डेवलपर खरीदारों के हितों ध्यान नहीं रखता है और समय पर फ्लैट सुपुर्द नहीं करता है तो हम उनको जेल भेज देंगे.”

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अदालत ने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश देते हुए 27 मार्च को मामले में अगली सुनवाई के दौरान प्रोजेक्ट के 19 टॉवरों में शामिल 1,665 फ्लैट की कार्य प्रगति बताने को कहा है. अदालत ने फर्म को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने को लेकर एक अंडरटेकिंग देने को कहा. आम्रपाली ने गुरुवार को अपने 10 प्रोजेक्ट में शामिल 10,647 फ्लैट का विवरण पेश किया. उसने अगले 12 महीने में फ्लैट देने बात कही.





