हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी

केंद्र सरकार ने वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा और 7लाख रुपए के जुर्माने के विरोध में दो दिनों से हड़ताल पर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी वाहन से सड़क हादसे में अगर किसी की मौत होती है या सड़क हादसा होता हैं तो ड्राइवर के ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का फरमान जारी किया है। जिसके विरोध में प्रदेश सहित नर्मदा पुरम में भी ट्रक बस एवं ऑटो ड्राइवर की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। इससे प्रतिदिन उपयोग में आने वाली खाद सामग्री आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ड्राइवर यूनियन ने ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी, सुबह गैरेज लाइन के पास ट्रक, ऑटो व वेरिकेट लगाकर रोड जाम कर दी और लगभग आधे घंटे ड्राइवरों के लिए बनाये गए काले कानून का विरोध करते हुए नारेबाजी की। इस जाम में ऑफिस जाने वाली महिलाएं भी परेशान होते नजर आई।

भीड़ को समझाने के लिए एक सिपाही आया ड्राइवर लोग नहीं माने और नारेबाजी करने लगे कुछ देर बाद चार खाली एम्बुलेंस के साथ थाना प्रभारी पहुंचे जहां पुलिस स्टाप और ड्राइवरों में विवाद की स्थिति बनी। वहीं थाना प्रभारी ने सभी को समाझाने की कोशिश की ड्राइवर यूनियन के लोग मानने को तैयार नहीं हुए जिस पर थाना प्रभारी ने सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा और चक्का जाम कर रहे लोगों का नाम की पूछताछ तो सब यूनियन के लोग डर कर इधर उधर हुए इस बीच पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। यूनियन के लोगों ने बताया कि अगर कानून में बदलाव नहीं किया गया तो हम आगे आंदोलन जारी रखेंगे।

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