बढ़ सकती है सलमान खान की मुसीबतें, हिरण शिकार केस में आखिरी बहस शुरू

  • जोधपुर.कांकाणी हिरण शिकार मामले में बुधवार को अंतिम बहस शुरू हुई, हालांकि समयाभाव के चलते बहस पूरी नहीं हो पाई। अब इस मामले में गुरुवार को फिर बहस होगी। दूसरी ओर इस मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के आरोप वाली दोनों अर्जियों पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी।

    बढ़ सकती है सलमान खान की मुसीबतें, हिरण शिकार केस में आखिरी बहस शुरू

    – सलमान पर 1 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर-पाली रोड पर स्थित कांकाणी गांव में हिरण का शिकार करने का आरोप है। इस मामले में अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे सह आरोपी है, इन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है।
    – बुधवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भवानीसिंह भाटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) देवकुमार खत्री के समक्ष बहस शुरू की। लोक अभियोजक ने कोर्ट को घटनास्थल का पूरा ब्यौरा बताया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कोर्ट को विस्तृत रूप से बताया।
    – कोर्ट में दलील दी कि चश्मदीद गवाह पूनमचंद का बयान सलमान खान के सामने हुआ था और उसने खुद बहुत नजदीक से सलमान खान को शिकार करते हुए देखा था। यह बात उसने कोर्ट में स्वीकार की थी। लंच के बाद शुरू हुई बहस समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो पाई, बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।

    – बहस के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और सैफ अली खान, नीलम व सोनाली बेंद्रे के अधिवक्ता केके व्यास मौजूद थे। दूसरी ओर से सलमान पर अदालत को गुमराह करने के आरोप की दो अर्जियां विचाराधीन है, जिन पर भी बहस होनी है।

    इसे भी देखें:- अभी-अभी: हुआ एक और बड़ा ट्रेन हादसा… यात्रियों में मचा हड़कंप

    सलमान पर कुल चार मामले दर्ज

    – सलमान के खिलाफ जोधपुर में कुल चार मामले दर्ज हुए थे। इनमें भवाद और घोड़ा फार्म हाउस के मामले में सलमान को अधीनस्थ न्यायालय ने सजा सुनाई थी, जिस पर सलमान द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया था।
    – हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। तीसरा केस सलमान पर अवधि पार हथियार रखने का था, जिसमें सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
    – इस फैसले के खिलाफ सरकार ने डीजे ग्रामीण कोर्ट में अपील कर रखी है। चौथा और अंतिम मामला कांकाणी हिरण शिकार का है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जोधपुर में बुधवार को अंतिम बहस शुरू हुई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button