दिल्ली हाईकोर्ट में हो अग्निपथ मामले की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

सेना में भर्ती को लेकर लाई गई ‘अग्निपथ’ स्कीम के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है है. पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी. गौरतलब है कि अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी. जिसमें इसे रद्द करने जैसी मांगें थी. लेकिन, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी मिली कि पटना से लेकर केरल तक पांच हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिए हैं. इसके साथ ही, बाकी हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा. इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट में हो अग्निपथ मामले की सुनवाई

इस पूरे मामले को लेकर पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि केरल, पटना, दिल्ली समेत कई हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं. उन्होंने आगे कहा कि या तो हम सबको यहां ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दें, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट को कहें कि अपने पास लंबित केस जल्दी सुन लें. इससे कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फैसला होगा.

इसके बाद जज ने कहा कि हम यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ही सभी केस सुन लें. याचिकाकर्ता की वकील- बेहतर हो सुप्रीम कोर्ट सभी केस अपने पास ट्रांसफर कर ले

जस्टिस चंद्रचूड़- बेहतर होगा पहले किसी हाई कोर्ट को सुनने दें

वकील- सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई बेहतर है

जज- हम विचार करेंगे

वकील एम एल शर्मा- मेरा केस सबसे अलग है. वैसे भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद सरकार के कहने पर किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा दी हो.

सॉलिसीटर (हल्के अंदाज़ में)- उनमें से एक प्रशांत भूषण हैं. हम नहीं समझते कि वह हमारी सुनेंगे.

शर्मा- मेरी याचिका अलग से सुनें

जज- आप वीर होंगे, लेकिन भविष्य में अग्निवीर नहीं बनने जा रह.। थोड़ा सब्र कीजिए.

जज (सॉलिसीटर से)- दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित मामलों की लिस्ट हमें दिखाइए

(तीनों जज अब आपस में चर्चा कर रहे हैं)

कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया- हमारे सामने आज अग्निपथ योजना के खिलाफ तीन याचिकाएं लगी थीं

याचिकाकर्ता की वकील हमने कुमुदलता दास ने दखल दिया- वायु सेना में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसे चलाने की भी हमारी मांग है.

जज- हमने सभी वकीलों को सुना. हमें पता चला है कि कई हाई कोर्ट में इस बारे में याचिकाएं दाखिल हुई हैं

जज- सॉलिसीटर जनरल ने हमें उन सभी मामलों की लिस्ट दिखाई. यह हाई कोर्ट हैं- दिल्ली, केरल पटना पंजाब-हरियाणा और उत्तराखंड। कोच्चि के आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में भी मामला है.

जज- इतनी जगह सुनवाई सही नहीं होगी. एक तरीका यह हो सकता है कि हम सब कुछ अपने पास ट्रांसफर कर लें. लेकिन किसी हाई कोर्ट का फैसला पहले आना बेहतर होगा.

जज- हमारे आज के आदेश की जानकारी सभी हाई कोर्ट को दी जाए. वहां के याचिकाकर्ता चाहें तो अपना मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लें या वहां चल रहे मामले में दखल के लिए आवेदन दें

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