कोर्ट ने कहा- मीडिया, इंटरनेट और टेलिफोन हैं प्यार के नाम पर सेक्स को बढ़ाने वाले

रोहिणी जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, कि युवाओं में प्यार के नाम पर सेक्स करना आम होता जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। युवाओं में बढ़ती ऐसी धारणाओं के लिए अदालत ने मीडिया, इंटरनेट और टेलिफोन के बढ़ते प्रसार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि युवाओं की मानसिकता को बदलने की जरूरत है।
14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 26 वर्षीय युवक नीरज को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अदालत ने दोषी के एक बेटी के पिता होने का संज्ञान लेते हुए कहा कि पीड़िता की मां के आगाह करने के बावजूद दोषी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। उन्होंने कहा कि 26 साल है और उसे दुनियादारी की समझ थी, उसकी शादी हो चुकी है और 1 बेटी भी है, तब भी वह उस लड़की को लुभा रहा था, जो उससे 10 साल से भी ज्यादा छोटी है।
हालांकि अदालत में दोषी ने दलील दी कि लड़की और उसके बीच संबंध आपसी रजामंदी से बने थे, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया।
इस मामले में पीड़ित किशोरी की मां ने दोषी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमे बताया गया था कि दोषी ने किशोरी के साथ कई बार बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए थे। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।





