एआईएफ को सभी नए निवेश को डीमैट रूप में रखना होगा, सेबी का फैसला,

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने शनिवार को कहा कि सितंबर 2024 के बाद वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा किए गए सभी नए निवेश को डीमैट रूप में रखा जाना चाहिए। एआईएफ में अनुपालन को आसान बनाने और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया। सेबी ने एआईएफ नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए कहा कि इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं। 

इसके अतिरिक्त, सेबी ने कहा कि संरक्षकों की नियुक्ति का अधिकार सभी एआईएफ तक बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल यह आवश्यकता श्रेणी-3 एआईएफ और 500 करोड़ रुपए से अधिक के कोष वाली श्रेणी -1 और श्रेणी-2 एआईएफ की योजनाओं पर लागू होती है। नियामक ने बोर्ड बैठक के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। 

Back to top button