इस राज्य में नहीं खुलेंगे मंदिर सिनेमा हाल और स्कूल-कालेज
ओडिशा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने से राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के तहत अनलॉक 5 में 31 अक्टूबर तक राज्य के मठ, मंदिर, सिनेमा हाल, स्कूल-कालेज एवं जिम बंद रहेंगे। हालांकि उप चुनाव होने से कोविड दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए तिर्तोल एवं बालेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 100 लोगों को एकजुट होने की अनुमति दी गई है।
31 अक्टूबर तक के लिए कोरोना दिशा-निर्देश जारी
राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने गुरुवार को 31 अक्टूबर तक के लिए कोरोना दिशा-निर्देश जारी किये है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बंधित आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम में अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट काम्पलेक्स, थिएटर, अडिटोरियम आदि समावेश स्थलों में कार्यक्रम पर प्रतिबंध जारी रहेगा, हालांकि इन जगहों पर 15 अक्टूबर के बाद राज्य के खेल विभाग अन्तर्गत स्वीमिंग पुल आदि केन्द्र सरकार के स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिज्योर (एसओपी) के मुताबिक खुलेगा। कैंटेनमेंट जोन में भी सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवा खुली रहेगी। कैंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी प्रकार के लाकडाउन की अनुमति नहीं मिलेगी। स्कूल, कालेज, विश्व विद्यालय एवं अन्य शिक्षानुष्ठान, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालांकि आनलाइन या फिर टेली काउंसिलिंग आदि काम हो सकेगा। परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिका जांच एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधि हो सकेगी।
उसी तरह से विवाह समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक एकजुट नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा, पान आदि सार्वजनिक स्थान पर खाने पर पाबंदी जारी रहेगी। तिर्तोल एवं बालेश्वर विधानसभा सीट पर उप चुनाव होने वाला है ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए इन दो जगहों पर सर्वाधिक 100 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई है। हालांकि इन जगहों पर शामिल होने वाले लोगों को मास्क, व्यक्तिगत दुराव के साथ थर्मल स्क्रिनिंग करना अनिवार्य है। स्थानीय जिला प्रशासन राजनीतिक कार्यक्रम के लिए लोगों के एकत्र होने की अनुमति देगा। सार्वजनिक जगह पर 6 फुट की दूरी का अनुपालन करना होगा। दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में व्यक्तिगत दुराव का अनुपालन ना होने पर कार्रवाई की जाएगी।
उसी तरह से सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर एवं नाई की दुकान में सभी प्रकार के सुरक्षा का अनुपालन करना जरूरी है। प्रत्येक ग्राहक को सेवा मुहैया करने के बाद सैनिटाइज करना होगा। इसकी खिलाफत करने पर दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अन्दर एवं बाहर बसों का आवागमन हो सकेगा। 30 अक्टूबर तक 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 साल से कम आयु के शिशु, गर्भवती महिला एवं विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर से बाहर ना जाने की सलाह दी गई है। महामारी संचालन कानून 2005 के तहत जारी इस दिशा निर्देश को सख्ती के साथ पालन करने हेतु जिलाधीश, महानगर कमिश्नर एवं पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है।