सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को आइएनएक्‍स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी राहत

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को आइएनएक्‍स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत दे दी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 मार्च तय की है. साथ ही दिल्‍ली हाइकोर्ट द्वारा कार्ति को गिरफ्तारी में दी गई अंतरिम राहत को भी 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, मतलब  कोर्ट के आदेशानुसार प्रवर्तन निदेशालय अब 26 मार्च तक कार्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने ईडी पर 20 मार्च तक कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

सीबीआइ ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है. आपको बता दें कि सीबीआइ ने मामले की तह तक जाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्ति का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है.

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कार्ति के वकील ने बताया था कि हमें लगता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगा. सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कहा है. लेकिन हमने लिखित रूप से इससे इनकार कर दिया है. कार्ति अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्‍ट हो सके.

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