अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पढ़े पूरी खबर

बिजनेस डेस्कः अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने के लिए कोई आधार नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।

सेबी ने 20 मामलों में जांच की पूरी

चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी ने 22 मामलों में से 20 में अपनी जांच को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, ‘सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।’ सेबी के रेगूलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की कोर्ट की शक्तियां लिमिटेड है। एफपीआई और एलओडीआर नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठा था।

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