सुप्रीम कोर्ट ने काफिले पर हमले आरोपों की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफिले पर हमले आरोपों की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की एक नई याचिका पर सुनवाई और विचार करने के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया है।

निशीथ प्रमाणिक ने लगाया था हमले का आरोप

गौरतलब है कि निशीथ प्रमाणिक ने कूचबिहार के दिनहाटा में उनकी कार पर हमले का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि दिनहाटा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जाने के दौरान टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री की कार पर हमला किया था। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया था कि टीएमसी ने उनकी हत्या की साजिश रची है।

कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में शुभेंदु ने जनहित याचिका भी दायर की थी। शुभेंदु ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री पर हमला किया गया और पथराव भी हुआ। शुभेंदु ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी।

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