पंजाब के इस जिले में 2 दिनों तक सख्त आदेश जारी
पंजाब के पटियाला जिले में सख्त आदेश जारी होने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड) पटियाला और सर्किट हाउस पटियाला और इनके साथ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है।
26 जनवरी तक जारी इन आदेशों में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 2025 समारोह राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड) पटियाला में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड) पटियाला और सर्किट हाउस के 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन क्षेत्र घोषित किया जाता है।