जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक
केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत लगाया गया है।
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने के पहले दिन से लागू होगा और मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक जारी रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को है। अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 126ए के तहत कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का आयोजन नहीं करेगा और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करेगा।
उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार 18 सितंबर को सुबह सात बजे से लेकर पांच अक्तूबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगाने की अवधि घोषित की है। इसके अतिरिक्त मतदान समाप्ति के 48 घंटे तक कोई भी चुनाव संबंधी सामग्री, जैसे कि मतदाता सर्वेक्षण के परिणाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती।