…तो इस वजह से जेल में कैद शरीफ परिवार ने खटखटाया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा

जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार मामले में फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। इसके साथ ही उन्होंने जमानत की भी मांग की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अपील में आय से अधिक संपत्ति मामले के फैसले में कानूनी गलतियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है।

इसके अलावा नवाज शरीफ समेत तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कई गई है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार के अन्य दो मामलों की आगे की सुनवाई अदियाला जेल परिसर में किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गई है। वहीं एक अन्य अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की गई।

इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर मामले के कई पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं। ऐसी ही एक अपील पहले भी दायर की गई थी और अदालत ने संबंधित हाई कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। 

यह है मामला :
इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्रमश: 10 साल और सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा शरीफ के दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को एक साल की सजा सुनाई गई है। सफदर को पाक में एक रैली के दौरान जबकि 68 वर्षीय शरीफ और उनकी 44 वर्षीय बेटी मरियम को शुक्रवार को लंदन से वापस आने के दौरान लाहौर में हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

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