सुप्रीम कोर्ट ने पैन, आईटीआर के लिए आधार संबंधी याचिका पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पैन और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर शुक्रवार को सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन, आईटीआर के लिए आधार संबंधी याचिका पर उठाया सवालशीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले ही इस साल जून में दिए गए अपने फैसले में पैन नंबर जारी करने और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने संबंधी आयकर के प्रावधान की वैध ठहरा चुकी है। 
जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने पूछा, ‘अब इस याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है? हमने कानून के प्रावधान को बरकरार रखा है। अब निजता के अधिकार पर फैसला आ चुका है लेकिन आधार के बारे में कोई निर्णय नहीं है। अब यह याचिका कैसे दायर की गई है?’ 

कम्युनिस्ट पार्टी केनेता बिनॉय विश्वम के वकील ने बाद में यह याचिका वापस ले ली। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने और आधार संबंधी मुख्य मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर करने की छूट प्रदान की। आधार संबंधी मामले पर संविधान पीठ इस महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी।

 

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