SC ने दिए निर्देश दहेज उत्पीड़न का केस आते ही नहीं होगी ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी

नई दिल्ली. दहेज प्रताड़ना का कोई भी मामला आते ही पति या ससुराल पक्ष के लाेगों की एकदम से गिरफ्तारी नहीं होगी। दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन…

– कोर्ट ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने पर ही आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला घायल होती है या मौत हो गई हो तो नियम लागू नहीं होगा।
– जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 498-ए लागू की गई थी। लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे मुकदमे बेहद गंभीर बात है।





