SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड किए तलब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कार्यालय से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी उद्धव ठाकरे समूह की याचिका से जुड़े मूल रिकार्ड मंगवाने का निर्देश दिए। शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकार्ड में जालसाजी किए जाने का आरोप लगाने के बाद अदालत ने मूल दस्तावेज मांगे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की थी याचिका
विधानसभा अध्यक्ष ने इस वर्ष 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली राजनीतिक दल घोषित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।
पीठ ने क्या कहा?
प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी. पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, मूल रिकार्ड विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से तलब किए जाएंगे। पीठ ने ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की। इससे पहले शीर्ष अदालत ने ठाकरे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
अदालत ने एक अप्रैल तक का दिया समय
अदालत ने शिंदे और उनके विधायकों को एक अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शिंदे ने ‘असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली’ और ‘असंवैधानिक सरकार’ चला रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था।