SC ने विवादित फिल्म ‘द हेट स्टोरी’ पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

विवादित फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है इसलिए याचिकाकर्ता को इस फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देनी चाहिए और संबंधित संस्था में अपील करनी चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागारत्ना की बेंच ने कहा कि हेट स्पीच की याचिकाओं के साथ फिल्म को लेकर दी गई याचिका को क्लब नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अलग मुद्दा है। 

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और निजाम पाशा से कोर्ट ने कहा, यह फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुकी है। हम इसे हेट स्पीच का हिस्सा नहीं मान सकते। आप हाई कोर्ट या फिर कहीं और जा सकते हैं। यहां इसकी तत्काल सुनवाई नहीं होगी और हेट स्पीच के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। पाशा ने कोर्ट से कहा, इस  फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह हेटस्पीच का सबसे बुरा उदाहरण है। यह ऑडियो विजुअल प्रोपेगैंडा है। हमने कोई और चारा नहीं देखा  तभी शीर्ष न्यायालय में अपील की है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। 


कोर्ट ने पाशा से कहा, हम इसे हेट स्पीच के साथ नहीं टैग कर सकते। यह आपके अन्य मामलों से बिल्कुल अलग है। आप पहले संबंधित हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? देखिए इसे बोर्ड ने प्रमणित किया है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप एक बार यूट्यूब ट्रेलर देख लीजिए। हम कल तक एक अलग से याचिका भी फाइल कर देंगे। कोर्ट ने कहा, आप हर मुद्दा यहीं नहीं शुरू कर सकते। आपको हर चीज से राहत दिलाने का यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। 

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