Sc St Act : हाई कोर्ट ने तीन को दी अग्रिम जमानत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एससी-एसटी (एट्रोसिटी) एक्ट में तीन आरोपितों को अग्रिम जमानत दे दी है। जमानत स्वीकार करते हुए ग्वालियर खंडपीठ ने तर्क दिया कि एफआईआर मात्र से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर जांच अधिकारी को लगता है कि आरोपित की गिरफ्तारी जरूरी है तो ही गिरफ्तारी जैसा कदम उठाना चाहिए। इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। संसद से एससी-एसटी एक्ट में संशोधन होने के बाद कोर्ट से प्रदेश में संभवत: यह पहली अग्रिम जमानत है।






