सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट को गुमराह करने का लगा आरोप
अवैध हथियार मामले में राजस्थान सरकार ने फिल्म अभिनेता सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत जोधपुर जिला सेशन न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है. इस प्रार्थना पत्र पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी.
सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है, जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुंबई में नवीनीकरण के लिए पेश किया गया था. ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था.
इसमें आरोप लगाया कि सलमान ने झूठा शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को गुमराह किया है. इस प्रार्थना पत्र पर फैसला नहीं हो पाया था. इस बीच अवैध हथियार मामले में फैसला सलमान के पक्ष में हो गया. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने डीजे कोर्ट में अपील की है जो अपील विचाराधीन है.
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इस बीच लोक अभियोजक पोकरराम विश्नोई ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया. इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 10 जनवरी को होगी. यदि इस मामले में सलमान पर आरोप साबित हो जाता है तो सात साल कारावास तक की सजा हो सकती है.
बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अवैध हथियार केस में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार जोधपुर की जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की थी. इसमें कहा गया कि उनके पास सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार से शिकार करने के पर्याप्त सबूत हैं.
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.