टेलीकॉम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, 31 मार्च तक करा सकेंगे आधार लिंक
टेलीकॉम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए अब आधार से मोबाइल सिम को लिंक करने की सीमा को बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बात पर जब अपनी सहमति दी, तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। अब सभी लोग अपने मोबाइल सिम को 31 मार्च तक आधार से लिंक करा सकेंगे। पहले यह समय सीमा 6 फरवरी थी।
क्यों बढ़ाई गई तारीख
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया था कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी।
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ऐसे करें अपने मोबाइल को आधार से लिंक
अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी प्रमुख कंपनियों ने शुक्रवार से अपनी वेबसाइट पर सर्विस को शुरू कर दिया है। अपने मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप का प्रयोग करना होगा।
अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है या फिर पुराना नंबर ही आधार से लिंक है तो उसको भी आप अपने नए नंबर से लिंक करा सकते हैं।