राजस्थान: पंचायतों में घुमंतू आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा जल्द होगा जारी
राजस्थान में 2 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सरकार पंचायतों में घुमंतू आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे जारी करेगी। इसमें 300 वर्ग गज तक की जमीनें दी जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गांवों में यह जमीनें दी जाएंगी, उनमें जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना को माना गया है। दो अक्टूबर से इस अभियान तहत पूरे प्रदेश में पट्टे वितरित किए जाएंगे।
हालांकि राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु श्रेणी के आवासहीन परिवारों को पट्टे देने के अभियान की घोषणा तो पहले ही कर दी थी और सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि 26 सितम्बर तक इन लाभार्थियों को चिन्हित कर पट्टा देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश में इन परिवारों को एक साथ जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। यह जमीन रियायती दरों पर दिए जाने का निर्णय किया गया था। अब इन दरों का निर्धारण भी कर दिया गया है।
ग्रामीव विकास सचिव रवि जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1991 कर जनगणना के अनुसार जिन गांवों की आबादी एक हजार से कम है, वहां दो रूपए प्रति वर्ग मीटर, 1001 से दो हजार तक की आबादी वाले गांवों में पांच रूपए प्रतिवर्ग मीटर की दर से और इससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को दस रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित की जाएगी।