रेलवे ने बदले तत्काल बुकिंग के नियम, जानें क्या हैं? नए नियम

रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए आए दिन टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव करता रहता है. इस बार भी रेलवे ने ऐसे ही कुछ नियमों के साथ इस सिस्टम में बदलाव किया है. हालांकि तत्काल टिकट का उद्देश्य आपात्कालीन स्थिति में यात्रियों को टिकट मुहैया कराने से है. अगर आप भी रेलवे से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है.

एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है. वहीं नॉन-एसी की बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है. तत्काल की बुकिंग यात्रा के एक दिन पहले करवानी होती है.

कब क्लेम कर सकते हैं रिफंड

1. अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होती है तो यात्री टिकट अमाउंट और तत्काल शुल्क की पूरी राशि क्लेम कर सकता है.

2. अगर ट्रेन अपने निर्धारित रूट से अलग किसी अन्य रूट से जाती है या यात्री उस रूट से यात्रा नहीं करना चाहता तो उस हालात में भी यात्री क्लेम की मांग कर सकता है.

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3. अगर ट्रेन अपने निर्धारित रूट से अलग किसी अन्य रूट से जाती है और उस रूट के अंतर्गत यात्री का गंतव्य स्टेशन नहीं आता हो.

4. यदि पैसेंजर लोअर क्लास में सफर न करना चाहे तो वह फुल रिफंड के लिए भी क्लेम कर सकता है.

इसके अलावा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, तत्काल टिकट की बुकिंग के समय आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है. पैसेंजर्स को यात्रा के वक्त एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ रखना होता है.

 
 
 
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