पंजाब: मंदिर में माथा टेकने गई बच्ची से पुजारी ने किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई सजा

चंडीगढ़ : बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने सकेतड़ी के पुजारी लाल बाबा को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़ित बच्ची को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। बच्ची के वकील कमलेश मलिक ने अदालत में कहा कि तिलक लगाना, माला और बाबा वाला चोला पहनने काढोंग करने वाले आरोपी के मन में पाप भरा है। उसने मासूम के साथ गलत हरकत की। इसके लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए है ताकि समाज को एक संदेश मिल सके। जिला अदालत में 8 महीने के अंदर ही केस का फैसला हो गया।

आरोपी पुजारी पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने अप्रैल, 2023 में धारा 376 (ए, बी) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बच्ची ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 15 अप्रैल को वह चाचे के साथ सकेतड़ी के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी। दोनों मंदिर के पास पहुंचे तो आरोपी जबरदस्ती नजदीकी कुटिया में ले गया। चाचा ने विरोध किया तो उन्होंने हथौड़े से मारने की धमकी दी। उसका चाचा डर कर वहां से भाग गया। पुजारी कुटिया में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म करने लगा पर बच्ची किसी तरह पुजारी के चंगुल से भाग निकली। रास्ते में बच्ची ने राहगीर की मदद से पुलिस को सूचना दी। सैक्टर-3 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया था।

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