कुलभूषण जाधव मामले को लेकर पाकिस्तान ने अपनाया नया पैंतरा, हाईकोर्ट में दायर की नई याचिका
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अब नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तानी सरकार ने जाधव को वकील देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार की सहायता के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता। ये भी कहा है कि जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है।
बीते सप्ताह भारतीय अधिकारी पाकिस्तान में मौत की सजा प्राप्त कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। इस मुलाकात के पूरा होने के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया था कि राजनयिक अधिकारियों को कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए कुलभूषण जाधव की लिखित सहमति हासिल नहीं करने दी गई। मंत्रालय ने बताया था कि पाक के इस रुख पर भारतीय अधिकारी विरोध जताने के बाद वहां से लौट गए।
अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थी
कुलभूषण जाधव 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि जाधव एक जासूस हैं। हालांकि भारत कई बार इस दावे को नकार चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया था।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी 50 वर्षीय जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने मौत की सजा को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हेग स्थित आईसीजे ने कहा था कि पाक को जाधव की सजा जाधव को दोषी ठहराने और सजा की प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और बिना देरी भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।