पंजाब के बिजली मंत्री ने पी.एस.पी.सी. एल के 2 क्लर्कों को किया निलंबित

चंडीगढ़ : पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड के उप मंडल दफ्तर शहरी समराला में 2.74 लाख रुपए का वित्तीय घोटाले करने के लिए 2 क्लर्कों को निलंबित कर दिया है और एक सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
बिजली मंत्री ने बताया कि उप मंडल दफ्तर शहरी समराला में तैनात इन 2 क्लर्क और एक राजस्व लेखाकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा जमा करवाए गए बिलों की रसीदों को रिवर्स करने के उपरांत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पी.एस.पी.सी.एल. के राजस्व का वित्तीय नुकसान किया गया था। उन्होंने बताया कि पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करते उक्त कर्मचारियों से बनती रकम भी जमा करवा ली गई है।
बिजली मंत्री ने बताया कि दोनों क्लर्कों को पी.एस.पी.सी. एल कर्मचारी सजा और अपील के रैगूलेशन 1971 के विनियम 4 1 के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों का निलंबन समय हैड क्वार्टर अतिरिक्त निगरान इंजीनियर मंडल श्री आनंदपुर साहिब तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से लोगों के सिर से महंगाई का बोझ घटाने के लिए 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देने की सुविधा दी गई है परन्तु यह व्यक्ति घोटाला करते हुए उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पी.एस.पी.सी.एल. को राजस्व तौर पर नुक्सान पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।





